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प्यारे मियां और उसके बेटे को सजा, 25 हजार जुर्माना भी लगाया; इस मामले में आया कोर्ट का फैसला

भोपाल। जेल में बंद प्यारे मियां और उसके बेटे शहनवाज खान को कोर्ट ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को अदालत ने वन्य प्राणी सांभर के शिकार मामले में फैसला सुनाया है।

प्यारे मियां के घर से मिली थी वन्य प्राणियों की ट्राफियां

जानकारी के अनुसार, पॉक्सो एक्ट में बंद प्यारे मियां को 3 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सजा वन्य प्राणी अधिनियम संरक्षण के तहत सुनाई गई है। पुलिस को 4 जुलाई 2022 को कार्रवाई के दौरान प्यारे मियां के घर से कार्रवाई दौरान वन्य प्राणियों की ट्राफियां मिली थी।

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