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एमपी के प्रमुख शहरों की कोरोना गाइडलाइन, जानिए कहां कितनी पाबंदी…

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के तहत एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर शहर में एक बार फिर कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

कोरोना गाइडलाइन

  • नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच बिना कारण घर से नहीं निकल सकेंगे। अगर काम हो तो उससे जुड़े कागज या आईडी कार्ड जरूर साथ रखें।
  • शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी।
  • रात 10.30 बजे तक दुकान बंद करना होगी जिससे बचे हुए 30 मिनट में व्यापारी और स्टाफ घर चले जाएं। व्यापारी और कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है।
  • कोचिंग क्लास, स्विमिंग पूल, क्लब या स्टेडियम में आने वाले स्टूडेंट्स यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पर ही एंट्री मिलेगी। संचालक को स्टूडेंट्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य रहेगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी।
  • स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के प्रिंसिपल, शिक्षक, प्रोफेसर या स्टॉफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य है।
  • नाइट कर्फ्यू में भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी। उद्योगपति, उसके अधिकारी-कर्मचारियों और मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। पहचान पत्र रखना जरूरी होगा।
  • सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं या वहां नौकरी करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं।
  • संचालक, डॉक्टर, नर्स-स्टाफ, फॉर्मासिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पुलिस द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा।
  • मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी या अन्य स्वास्थ्य-इमरजेंसी सेवाओं के लिए आवागमन करने पर छूट मिलेगी।
  • इमरजेंसी सेवाएं जैसे- फायर, पानी, सफाई से जुड़े कर्मचारी भी बिना रोक-टोक बाहर निकल सकेंगे। उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है।
  • नाइट कर्फ्यू के दौरान एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से लौट रहे या जा रहे हैं तो आपको अपने पास टिकट और वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट रखना होगा।
  • यात्रियों या मरीजों को ले जा रहे हैं तो ऑटो या टैक्सी ड्राइवरों की जिम्मेदारी होगी कि इसका प्रमाण रखे। पुलिस रोकती है तो यह दिखाना होगा। बिना वजह खाली घूमने पर ऑटो या टैक्सी ड्राइवर पर कार्रवाई कर गाड़ी जब्त भी हो सकती है।
  • मास्क ठीक ढंग से न पहनने व मास्क नहीं पहने जाने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा।
  • इसके अलावा शहर के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग पॉइंट भी लगे। जहां रात में आने-जाने वाले लोगों को रोककर बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है।
  • नाइट कर्फ्यू और कोरोना को लेकर सख्ती किए जाने की तैयारी में बाजारों की भीड़भाड़ पर फोकस रहेगा।

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