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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला : धर्मांतरण-लव जेहाद पर सख्त कानून, नैनीताल हाईकोर्ट होगा शिफ्ट

बुधवार को सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने चंपावत में नया RTO ऑफिस खोलने पर मुहर लगाई है। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

धर्मांतरण कानून को मंजूरी

धामी कैबिनेट की बैठक में धर्म परिवर्तन कानून में सख्त बदलाव किए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत अपराधी को 10 साल की जेल की जाएगी। इस बैठक में कुल 26 रिजॉल्यूशन पास किए गए।

बैठक में इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगी

  • पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
  • कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के बदले नियम।
  • अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
  • सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
  • दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
  • आवास नीति में संशोधन।
  • नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट बढ़ाई गई।
  • कई विभागों की सेवा नियमावली से हो सकता है संशोधन।

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