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असम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी पाबंदी, 1 लीटर से कम की पानी बॉटल्स बेचना होगा गैरकानूनी, इस दिन से लागू होगा प्रतिबंध

गुवाहाटी। असम सरकार 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (PET) से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर पाबंदी लगाएगी। साथ ही 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

उत्पादन व उपयोग पर भी प्रतिबंध का निर्णय

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार शाम को कैबिनेट की एक बैठक के बाद कहा कि अक्टूबर 2024 से राज्य में 2 लीटर से कम के बोतलबंद पीने के पानी पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने एक लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर से लागू होगा और इसके साथ तीन महीने की संक्रमण अवधि प्रदान की जाएगी।

क्या होता है पीईटी ?

दरअसल, पॉलीएथीलीन टेरेफ्थलेट या पीईटी एक प्रकार का पॉलीस्टर होता है जिसका बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की बोतलें, फिल्म और अन्य उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होता है। इसे इसकी मजबूती, लचीलेपन और रासायनिक प्रतिरोध के लिए जाना जाता है।

सीएम बोले- सख्ती से प्रतिबंधों का करेंगे पालन

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एक लीटर से कम की पीईटी से बनी पेयजल बोतलों पर प्रतिबंध और एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को मंजूरी दे दी है। अक्तूबर 2024 से राज्य में 2 लीटर से कम की बोतलें भी बैन हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध इस साल दो अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें तीन महीने की ट्रांजिशन अवधि प्रदान की जाएगी।

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