
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को आज राहत दी है। कोर्ट ने वानखेड़े की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब सीबीआई समीर वानखेड़े को 28 जून तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 8 जून को वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा 23 जून तक बढ़ाई थी।
Extortion case | Mumbai court extends interim relief from arrest granted to former Mumbai NCB chief Sameer Wankhede till 28th June
— ANI (@ANI) June 23, 2023
क्या है मामला ?
सीबीआई ने साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में प्राथमिकी दर्ज की थी। आर्यन को 3 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में एंटी ड्रग एजेंसी के नाकाम रहने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास ड्रग्ल होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची।
25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप
अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की कथित तौर पर मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को जानकारी मिली कि अधिकारी और उनके साथी ने 50 लाख रुपए अग्रिम के तौर पर कथित तौर पर लिए थे। वानखेड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में एनसीबी के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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