मुंबई। आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज से एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस केस में एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते चले गए। यहां तक की एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े भी विवादों से घिर गए। वहीं एनबीसी की लाख कोशिशों के बाद भी आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन आर्यन के लिए जेल से बाहर निकलने का रास्ता सभी आसान नहीं हैं। आज उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर ये प्रक्रिया आज शाम 5 बजे तक पूरी नहीं होती है तो आर्यन को आज की रात भी जेल में ही बिताना पड़ेगी।
तब शुरु होगी रिहाई की प्रक्रिया
आर्यन खान की रिहाई के लिए सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होता है। डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी को स्वीकार करना, ये स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जज पर निर्भर करता है।
दो बार खुलती है जमानत की पेटी
जमानत के लिए कोर्ट से रिलीज ऑर्डर दिया जाता है। इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाएगा। यह जमानत पेटी दिन में दो बार सुबह 6 बजे और शाम के 5 बजे ही खोली जाती है। शाम को अगर आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर पंहुच जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई के दो घंटे बाद वह रिहा हो जाएगा।
ये हैं शर्तें
आर्यन खान को जमानत देने के साथ ही मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इन शर्तों के मुताबिक आर्यन किसी दूसरे आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा और स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करेगा। यहां तक की माडिया में कोई बयान नहीं देगा।
जमानत हो सकती है रद्द
आर्यन खान को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर वह मुंबई से भी बाहर जाता हैं तो इसकी जानकारी केस जुड़े अधिकारियों को बतानी होगी। अगर वह कोर्ट की शर्तों को नहीं मानता तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।