
इंदौर। इंदौर में चार महीने पहले हुई सात वर्षीय मासूम बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सद्दाम को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। सद्दाम मासूम को उसके घर से उठा ले गया था और हत्या कर दी थी। 23 सितंबर 2022 की इस घटना में अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ 23 गवाह पेश किए गए थे। इसमें छोटे बच्चों के बयानों के साथ ही सीसीटीवी फुटेज और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू जैसे सबूत थे। कोर्ट ने सद्दाम को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
नानी के घर के बाहर खेल रही थी बच्ची
पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक बच्ची की नानी ने बताया कि 23 सितंबर 2022 की सुबह करीब 11:30 बजे की बात है कि उनकी 7 साल की नातिन घर की दहलीज पर खेल रही थी। इस दौरान उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो मोहल्ले का ही सद्दाम बच्ची को उठाकर अपने घर तरफ ले जाता दिखा। नानी के मुताबिक उन्होंने और घर के ऊपर रहने वाली पड़ोसी ने पीछा किया तो सद्दाम बच्ची को अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। हमने खिड़की से देखा कि सद्दाम बच्ची पर चाकू से हमला कर रहा था। बाहर भीड़ लगने पर वह कमरे से निकला और धमकी दी कि किसी ने मेरा नाम बताया जान से मार दूंगा। हालांकि, बाद में उसे पकड़ लिया गया।
मकान पर चला था बुलडोजर

इस वारदात के बाद इलाके में हमकर हंगामा हुआ था। परिजनों ने पहले रेप की आशंका जताई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि, दोषी सद्दाम ने कबूल किया था कि वह बच्ची को रेप के इरादे से उठाकर ले गया था। घटना के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सद्दाम के घर पर बुलडोजर चला दिया था। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम खुद को मानसिक रोगी बताते हुए बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पक्ष में गवाह और सबूत नहीं आए। सिर्फ दो लोगों ने उसके पक्ष में गवाही दी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सद्दाम के खिलाफ 23 गवाह पेश किए।