
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई है। शनिवार को उन्हें गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के 56 घंटे बाद उनकी सांसदी चली गई। इस बाबत लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर दिया है। अफजाल ने बीते लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।
अफजाल के भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा
बसपा के सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था।
सूत्रों के अनुसार, अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया है।
2019 में गाजीपुर सीट से लड़ा था चुनाव
गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को सपा और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े इस चुनाव में अफजाल ने जीत हासिल की और दूसरी बार सांसद बने। इससे पहले 2014 में उसने सपा की सीट से चुनाव लड़ा था।