
भोपाल। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ मंगलवार को जारी कर दिया है। इसमें औसत वृद्धि 1.65 फीसदी की गई है। हर स्लैब के उपभोक्ताओं के लिए बिजली 6 प्रति प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। यानी उपभोक्ताओं को 6 रुपए से लेकर 38 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इसके अलावा नियत प्रभार भी बढ़ा दिया गया है। नए टैरिफ में 9 से 12 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से देना होगा। उच्च दाब उपभोक्ताओं का टैरिफ भी बढ़ाया गया है। चुनावी साल में इसे मामूली वृद्धि माना जा रहा है।
नई दरें अप्रैल से लागू होगी
इससे पहले मप्र पॉवर मैनेजमेंट सहित अन्य बिजली कंपनियों ने 1,537 करोड़ के घाटे की भरपाई की भरपाई के लिए बिजली के भाव 3.20 प्रतिशत बढ़ाने की आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने जनसुनवाई में दावे आपत्तियों के बाद 795 करोड़ का घाटा ही मान्य करते हुए बिजली दरों में मामूली वृद्धि की अनुमति दी है।
यह खास बिंदु
- 30 यूनिट (एलवी-1)तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का न्यूनतम शुल्क खत्म कर दिया गया।
- निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता(एलवी 2) तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता
- उपभोक्ताओं पर मीटरिंग चार्ज खत्म कर दिया गया।
- प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन के लिए अलग दर श्रेणी एचवी-9 बनाई गईं है।
- ई व्हीकल और ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एलवी 6 और एलवी 7) की विद्युत दरों में स्थाई प्रभार खत्म कर दिया गया।
- विद्युत भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
वर्तमान और नया टैरिफ
यूनिट टैरिफ वर्तमान
50 यूनिट तक 421 427
51 -150 517 523
151 – 300 655 661
300 से ज्यादा 674 680
(राशि पैसों में)