इंदौरमध्य प्रदेश

महू में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, सुतारखेड़ी गांव में 13 प्लॉट बेचने वाले पर FIR दर्ज

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में भू-स्वामी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की गई। सुतारखेड़ी ग्राम में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के विरुद्ध प्रशासन ने FIR की है। कॉलोनी भूमि खसरा नंबर 130/1/2/4 कुल रकबा 0.202 हैक्टर पर भू-स्वामी सरदार झाला द्वारा विकसित की जा रही थी। सरदार झाला ने अब तक 13 लोगों को प्लॉट बेच दिए हैं।

ग्राहकों को गुमराह कर बेचे जा रहे थे प्लॉट

जांच के दौरान पाया गया कि सरदार झाला के पास कॉलोनाइजर लाइसेंस, टी.एन.सी.पी का अनुमोदित कॉलोनी अभिन्यास एवं कॉलोनी विकास अनुमति नहीं थी। इन नियमित आवश्यकताओं के बिना केवल डायवर्जन के आधार पर झाला द्वारा कॉलोनी का निर्माण और ग्राहकों को गुमराह कर भूखंडों की बिक्री का काम चल रहा था।

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प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की

सूचना मिलने पर शुक्रवार देर शाम स्थानीय प्रशासन द्वारा कॉलोनी के निर्माण कार्य व प्लॉटों की बिक्री व कॉलोनाइजर के खिलाफ पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। थाना बड़गोंडा में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61-डी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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