
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि, अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है।
3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट के अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को सुनवाई के दौरान माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी।
2017 में शुरू हुई थी अवमानना की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले 9 मई 2017 को विजय माल्या को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और प्राधिकरणों का पक्ष सुनने के बाद विजय माल्या को कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पेश होने का आदेश दिया था। दरअसल, विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था, जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था।
बच्चों को ट्रांसफर किए अघोषित निजी संपदा में से 4 करोड़ डॉलर
माल्या को दो मामलों में अदालत दोषी ठहरा चुकी है। पहला संपत्ति का खुलासा नहीं करना और दूसरा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालती आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को अघोषित निजी संपदा में से 4 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर करने का दोषी ठहराया था।