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भोपाल में बड़ा एक्शन : एयरपोर्ट के आसपास के 27 मैरिज गार्डन को नोटिस, उड़ान में बाधा बन रही लेजर लाइट

भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में लेजर लाइट और उच्च तीव्रता वाली रोशनी के उपयोग पर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 27 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जो शादी समारोह में लेजर लाइट का उपयोग कर रहे थे। इससे पायलटों को विमान के लैंडिंग में परेशानी हो रही थी।

एयरपोर्ट क्षेत्र में लेजर लाइट्स पर सख्त प्रतिबंध

बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 9 अप्रैल 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा एवं संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी और स्काई फायर वर्क्स के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। बावजूद इसके मैरिज गार्डन में शादी के प्रोग्राम के दौरान इनका उपयोग हो रहा था।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

एसडीएम राय ने बताया कि शुक्रवार को गार्डन संचालकों से बात भी की गई और उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। यदि वे नहीं मानते हैं तो गार्डन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। नियमित रूप से टीमें मैदान में उतरकर जांच करेंगी और अवैध निर्माण की जांच करने उतरेगी टीम।

अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई

शुक्रवार को एसडीएम राय, सिटी प्लानर अनूप गोयल समेत कई अधिकारी राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे अवैध तरीके से लग रही मीट दुकानों का भी जायजा लिया और इन पर तत्काल एक्शन लेने की बात कही। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को निर्देश दिए हैं कि टीमें नियमित रूप से दौरा करें और कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई करें।

5 मीट दुकानों को किया सील

नगर निगम ने शुक्रवार को एयरपोर्ट के आसपास, सीटीओ, बैरागढ़ आदि क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित 5 दुकानों को सील कर दिया। निगम कमिश्नर नारायण ने अमले को नियमित रूप से निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

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