मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसका प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन भी मिल जाएगी और साथ ही बैंक लोन भी मिल सकेगा।
लगभग 6 हजार अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी नियमित: नगरीय विकास मंत्री श्री @bhupendrasingho
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अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के नियमों को दिया गया अंतिम रूप#JansamparkMP pic.twitter.com/81bG3ygoVJ— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 27, 2021
‘5320 में से 4264 प्रकरण स्वीकृत’
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में 31 अगस्त से 27 दिसंबर तक कम्पाउंडिंग के 5320 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4264 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे नगरीय निकायों को 54 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि प्रशमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मिलने के साथ ही बैंक लोन की सुविधा भी मिल सकेगी।
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इंदौर नगर निगम को बधाई : भूपेंद्र सिंह
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर नगर निगम द्वारा सर्वाधिक 1975 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इससे निगम को 41 करोड़ 89 लाख रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम को बधाई देते हुए कहा है कि अन्य निकायों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में 31 अगस्त से 27 दिसम्बर तक कम्पाउंडिंग के 5320 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4264 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं। इससे नगरीय निकायों को 54 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि प्रशमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है।
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छूट का मिलेगा लाभ
जिन लोगों ने परमिशन के बिना या दी गई परमिशन के विपरीत अधिक निर्माण कर लिया है। वो 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर 20% छूट का फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने 10 अगस्त 2021 को कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में नगर पालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया था।
मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित संन्निर्माण के प्रशमन के लिये 28 फरवरी, 2022 तक आवेदन कर शासन द्वारा दी जाने वाली 20 प्रतिशत छूट का लाभ जरूर लें।
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सीमा को 10 से बढ़ाकर 30% किया
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें कॉलोनियों के नियमितीकरण के वैधानिक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ ही अनुज्ञा के बिना अथवा अनुज्ञा के प्रतिकूल भवन बनाए जाने पर कम्पाउंडिंग (प्रशमन) की सीमा को 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि इसमें कॉलोनियों के नियमितीकरण के वैधानिक प्रावधान सम्मिलित किये गये। साथ ही अनुज्ञा के बिना अथवा अनुज्ञा के प्रतिकूल भवन बनाये जाने पर कम्पाउंडिंग (प्रशमन) की सीमा को 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।
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