मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दी गई चुनौती याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि इस पर आफ्टर विंटर वेकेशन सुनवाई की जाएगी।
नामांकन के पहले किसी तरह की रोक नहीं
बता दें कि अब पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भराए जा रहे नामांकन के पहले इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 जनवरी को पहले चरण का चुनाव है। इसलिए अब चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी और कोर्ट का फैसला आने तक चलती रहेगी।
9 दिसंबर को हुई थी सुनवाई
इस मामले में पहले भी ग्वालियर और फिर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिस पर ग्वालियर खंडपीठ और जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि जबलपुर में 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सक्रिय हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं सुनवाई में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी।