
जबलपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने बहू से मारपीट (घरेलू हिंसा) के मामले में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, बीजेपी विधायक नीरज सिंह और उनके भाई गोलू उर्फ अनुराग सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को धारा-323 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा और एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने अपीलीय अवधि उपरांत अर्थदंड से दो हजार रुपये की राशि परिवादी ज्योति सिंह को बतौर प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। मामला ज्योति सिंह की ओर से दायर किया गया था। आरोप था कि उनके पति नितिन की वर्ष 2011 में हत्या हो गई थी। उसके बाद से उनकी सास प्रतिभा सिंह, उनके बेटे नीरज सिंह, गोलू उर्फ अनुराग सिंह उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
पुलिस से मिलीभगत का आरोप
आरोप था कि वह जिस मकान में रहती थी, उसे खाली कराने के लिए आरोपियों ने पुलिस की मिलीभगत से सामान फेंक दिया। शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था।