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प्लेटफॉर्म टिकट Tax फ्री, दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स..... GST काउंसिल की मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले

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प्लेटफॉर्म टिकट Tax फ्री, दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स..... GST काउंसिल की मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद अहम फैसलों की जानकारी दी। वहीं बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए हैं।

GST काउंसिल के बड़े फैसले

  • काउंसिल ने मिल्क केन्स पर एक समान 12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।
  • भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है।
  • फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसदी की दर लागू होगी।
  • सभी सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी।
  • कार्टन बॉक्स पर 12% की जीएसटी दर की सिफारिश की है।
  • शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है। आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए तक है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं।
  • जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित GoM अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे।
  • जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा तय करने की सिफारिश की है। यदि मौद्रिक सीमा, जीएसटी परिषद द्वारा तय सीमा से कम है, तो कर प्राधिकरण आमतौर पर अपील नहीं करेगा।

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू

वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।

डिमांड नोटिस पर माफ होगा ब्याज और जुर्माना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

पेट्रोल-डीजल पर राज्य मिलकर तय करें GST

बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है और हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर GST की दर तय करें। ये भी पढ़ें-दुर्लभ संयोग : अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित और काबा के मुख्य देखभालकर्ता शेख सालेह अल शैबी का एक ही दिन हुआ निधन
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