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बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है : SC

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आशय राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। क्योंकि, यहां एक ही दिन में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए।

संवेदनशील क्षेत्रों के लिए दिए थे आदेश

कोर्ट ने कहा था कि उसने चुनावी प्रक्रिया के लिए 13 जून को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया था और तभी से कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि राज्य के उन सभी जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की जाए, जहां 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हिंसा देखी गई।

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