Bribes For Vote Case : नोट लेकर सदन में वोट दिया तो चलेगा मुकदमा, Supreme Court ने पलटा 26 साल पुराना फैसला; सांसदों को कानूनी छूट देने से किया इनकार

नई दिल्ली। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सोमवार (4 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 26 साल पुराना (साल 1998) फैसला पलटते हुए कहा कि, सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है। यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है।




















