भोपालमध्य प्रदेश

MP Nagar Nigam Elections 2022 : चुनाव आयोग ने किया जिला स्तरीय कमेटी का गठन, प्रत्याशियों पर रहेगी नजर

भोपाल। मप में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार-प्रसार के बीच चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसी के साथ अब प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एफएम रेडियो इत्यादि पर विज्ञापन जारी करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

साथ ही विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी के व्यय लेखे में जोड़ा जाएगा। क्योंकि इस बार के चुनाव में महापौर और पार्षद पदों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की गई है। इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं प्री-सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है।

प्रचार पर चुनाव आयोग की नजर

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, नगरीय निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एफएम रेडियो पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों तथा पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं प्री-सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। जारी निर्देशों के मुताबिक केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा।

गठित दल करेगा निगरानी

जिला पंचायत स्तर पर गठित प्रकोष्ठ ने अपना काम शुरू कर दिया है। निगरानी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के दल गठित किए गए हैं। ये दल निर्वाचन अवधि में दिन रात मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्भावना से विज्ञापन प्रकाशन करवाएगा तो उसके खर्च को निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया में विज्ञापन देने के नियम

  • यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, वेबसाइट, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित और प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट “क”) में आवेदन करना होगा।
  • समिति द्वारा अप्रूवल और संशोधन के बाद ही विज्ञापन का प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा।
  • आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन/प्रसारण से नहीं होना चाहिए।
  • पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन और प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
  • समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जाएगा।

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