मप्र हाई कोर्ट ने कहा-‘मनमाने नियमों के आधार पर शिक्षकों को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती सरकार’
मप्र हाई कोर्ट ने शिक्षकों के एडवांस इन्क्रीमेंट से जुड़े मामले में राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि एक ही वर्ग में शामिल शिक्षकों के बीच बिना ठोस कारण कट-ऑफ डेट तय कर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पन्ना के दो शिक्षकों को बीएड-डीएड योग्यता पर दो वेतनवृद्धि देने का फैसला बरकरार रखा।
Naresh Bhagoria
27 Aug 2026


























