
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके तलाक प्रक्रिया में 6 महीने के कूलिंग पीरियड को माफ करने की याचिका को मंजूरी दे दी है। जस्टिस माधव जामदार ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह मामले पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय ले, ताकि चहल आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बिना किसी बाधा के हिस्सा ले सकें।
एलिमनी राशि को लेकर उड़ा था अफवाह
तलाक की खबरों के बीच यह दावा किया जा रहा था कि धनश्री ने चहल से 60 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है। हालांकि, धनश्री के परिवार ने इन दावों को खारिज किया था। वास्तव में, युजवेंद्र चहल को धनश्री को एलिमनी के रूप में 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने होंगे, जिसमें से चहल पहले ही 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए दे चुके हैं।
2020 में हुई थी दोनों की शादी
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। हालांकि, जून 2022 से दोनों अलग रह रहे हैं। फरवरी 2025 में दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। 20 फरवरी को फैमिली कोर्ट ने चहल द्वारा पूरी एलिमनी एक साथ न देने पर 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया था। अब हाई कोर्ट ने इस कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया है और फैमिली कोर्ट को जल्द अंतिम फैसला सुनाने का आदेश दिया है।
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