CG NEWS: फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट सख्त: रविशंकर महाराज बनाम CBI केस में दोनों पक्षों से मांगा जवाब, 24 जून को होगी अगली सुनवाई।
नए दूरसंचार नियम 2024 के तहत फोन इंटरसेप्शन की वैधता पर उठा बड़ा कानूनी सवाल, CBI को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने फोन इंटरसेप्शन से जुड़े इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
PREM
16 Jun 2026


























