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कर्नाटक: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति, दो नाबालिगों से यौन शोषण का आरोप

कर्नाटक में लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चित्रदुर्गा जिला जेल भेज दिया है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार देर रात उनका मेडिकल चेकअप करवाया और फिर कोर्ट में पेश किया। पुलिस आज ओपन कोर्ट में रिमांड की मांग करेगी। संत शिवमूर्ति मुरुघा पर दो नाबालिगों से यौन शोषण करने का आरोप है।

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने सोमवार को शिवमूर्ति के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। बता दें, शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को पुलिस ने गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस तीन अन्य आरोपियों से पूछताछ की तैयारी है।

अपनी छवि बचाने की कोशिश में लगी है सरकार: कांग्रेस

इस मामले में कांग्रेस ने हमला बोला। विधायक प्रियंक खड़ने ट्वीट किया और कहा- POCSO का केस दर्ज हुए करीब एक सप्ताह हो गया है और सरकार न्याय देने के बजाय अपनी छवि को बचाने की कोशिश में लगी है।

क्या है मामला?

दरअसल, शिवमूर्ति समेत पांच व्यक्तियों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। दोनों छात्राएं मठ द्वारा संचालित स्कूल में ही पढ़ती हैं। ये पीड़िताएं एक एनजीओ की मदद से जिला बाल कल्याण समिति के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंची थीं। जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

शिकायत में कहा गया है कि मठ द्वारा संचालित स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली 15 और 16 साल की लड़कियों का लगभग साढ़े तीन साल तक यौन उत्पीड़न हुआ। इसके अलावा कई दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया गया।

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