
ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बडा फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रदेश भर में आयोजित हो रही Bsc नर्सिंग सेकंड ईयर परीक्षा पर रोक लगा दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया हैं।
कोर्ट ने साथ ही 1 और 6 दिसंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा की कॉपियों को सील करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को तलब करते हुए अगली सुनवाई 4 जनवरी तय की है।
कोर्ट ने अधिसूचना पर लगाई रोक
दरअसल, जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने Bsc नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा को लेकर 19 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। आयोजित हो रही परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे नर्सिंग कॉलेज शामिल थे, जिनकी संबद्धता समाप्त हो चुकी थी और इस परीक्षा में ऐसे स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति दी थी, जिनका नामांकन नहीं हुआ था।
ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूर्व में नर्सिंग परीक्षाओं के फर्जीवाड़े और ताजा आदेश को लेकर कोर्ट को संज्ञान दिलाया है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए अधिसूचना पर रोक लगाते हुए बीएससी सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी।

एक्जाम कंट्रोलर को किया तलब
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को पूरे दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि अधिसूचना के मुताबिक, 1 और 6 दिसंबर को बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के 2 पेपर की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है। इनकी कॉपियों को सील करने के आदेश दिए। वहीं आगे की परीक्षा पर रोक लगाई गई है।