
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Jabalpur High court) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को सोमवार को जमानत दे दी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पटेरिया की ओर से पेश की गई जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें जमानत दे दी।
पन्ना जिले में की थी मोदी पर टिप्पणी
राजा पटेरिया दमोह जिले के हटा के रहने वाले हैं। उन्हें13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राजा पटेरिया ने पीएम मोदी (PM Narendra modi) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पटेरिया कह गए थे कि मोदी की हत्या की तैयारी करो। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा था कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने जो कहा था उसका मतलब यह था कि मोदी को हराने की तैयारी करो। पटेरिया का यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम का था। इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
तीन बार खारिज हुई जमानत की अर्जी
मोदी की हत्या को लेकर बयान सामने आते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके अगले दिन पटेरिया को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से न्यायिक हिरासत में पन्ना जिले जेल में बंद हैं। पटेरिया की ओर से स्थानीय कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने भी उनकी जमानत की अर्जी ठुकरा दी। बाद में पटेरिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां भी पिछले महीने उनका एक आवेदन खारिज हो गया था।