राष्ट्रीय

डुप्लिकेट सिम से फ्रॉड पर वोडाफोन-आइडिया देना होगा 27.53 लाख रुपए हर्जाना

डॉक्युमेंट्स बिना सही तरीके से चेक किए गलत शख्स को जारी कर दी सिम

जयपुर। सिम बंद कराकर डुप्लीकेट सिम के जरिए हुए फ्रॉड के एक केस में वोडाफोन-आइडिया को 27.53 लाख हर्जाना देने के आदेश हुए हैं। आदेश राजस्थान के इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने दिए हैं। इस केस में ग्राहक के खाते से 68.50 लाख रुपए की ठगी की गई थी।
क्या हु्आ था
वोडाफोन-आइडिया के कस्टमर कृष्ण लाला नैण ने इस ठगी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी मोबाइल सिम 25 मई 2017 को बंद हो गई थी। उन्होंने कंपनी के स्थानीय स्टोर से नई सिम जारी करा ली, लेकिन सिम 31 मई को एक्टिवेट हुई। इसी बीच अलवर से भानूप्रताप नाम के शख्स को डुप्लिकेट सिम जारी कर दी गई। सिम जब एक्टिवेट हुई तो कृष्ण लाल को पता चला कि डुप्लिकेट नंबर (भानूप्रताप को दिए गए) पर OTP लेकर खाते से 68.50 रुपए निकाल लिए गए।

इसकी रिपोर्ट पुलिस में 2 जून, 2017 को की गई। इसे बाद आरोपी ने 44 लाख रुपए खाते में वापस डलवा दिए तब भी 24.50 लाख रुपये बेच रह गए। बाकी बची रकम वापस नहीं मिलने पर कृष्ण लाल ने मई 2020 में आईटी कानून में शिकायत दर्ज करवाई।
सुनवाई में न्याय निर्णय अधिकारी और प्रमुख सचिव आईटी ने माना कि दस्तावेजों के ठीक वेरिफिकेशन के बिना ही कंपनी ने दूसरे व्यक्ति को डुप्लिकेट सिम जारी कर दी। इससे ग्राहक को नुकसान हुआ। उन्होंने कंपनी से शिकायतकर्ता को 27,53,183 रुपए का भुगतान पीड़ित को एक महीने में करने का आदेश भी दिया।

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