
ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज को लेकर आज तनाव की स्थिति बन गई है। प्रतिमा के आसपास प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। साथ ही प्रतिमा से 500 मीटर के दायरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। मिहिर भोज प्रतिमा से संबंधित मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए कलेक्टर ने किसी भी तरह की रैली, धरना, प्रदर्शन व सभाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
स्कूलों में अवकाश घोषित
सम्राट प्रतिमा स्थल चिरवाई नाका शिवपुरी लिंक रोड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं सोमवार शाम कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित स्कूलों की भी छुट्टी घोषित करा दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस के द्वारा गुर्जर और क्षत्रिय समाज पर नजर रखी जा रही है। गुर्जर और क्षत्रिय समाज सभा व बैठकें करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट है।
क्या है मामला ?
दरअसल, 8 सितंबर 2021 को नगर निगम ग्वालियर ने शीतला माता मंदिर रोड चिरवाई नाका पर सम्राट मिहिर भोज महान की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके साथ ही सम्राट मिहिर भोज पर विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम ने प्रतिमा स्थापना के ठहराव प्रस्ताव लाते समय साफ उल्लेख किया था कि सम्राट मिहिर भोज नाम से प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन जब प्रतिमा का अनावरण किया गया तो सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा गया था। उनको गुर्जर सम्राट लिखने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था।
इसको लेकर क्षत्रिय महासभा और आखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने सम्राट को लेकर अपने-अपने दावे पेश किए। सम्राट मिहिर भोज के नाम एवं पट्टिका को लेकर प्रकरण अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
सोशल मीडिया पर रैली की घोषणा
सीधे प्रशासन से किसी ने अनुमति नहीं मांगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर 30 अगस्त को इतिहास बचाओ एवं स्वाभिमान यात्रा की घोषणा क्षत्रिय समाज तो वहीं, गुर्जर महासभा द्वारा मिहिरोत्सव व रैली की घोषणा की है। दोनों प्रदर्शन से फिर शहर में तनाव व उपद्रव की पूरी संभावना है। गुर्जर समाज की तरह से लोकेन्द्र गुर्जर ने रैली निकालने आवेदन भी किया था, जिसे संबंधित SDM ने खारिज कर दिया।
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सभी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक
ग्वालियर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ के आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग व झंडे आदि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उनका प्रकाशन एवं निजी व सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करना, फॉरवर्ड या शेयर किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयोजन को लेकर एसडीएम से मांगी थी अनुमति
लोकेंद्र सिंह गुर्जर निवासी दीनदयाल नगर ने मंगलवार को आयोजन को लेकर अनुमति एसडीएम झांसी रोड सीबी प्रसाद से मांगी थी, जो निरस्त कर दी गई। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण अनुमति नहीं दी गई। जारी आदेश में कहा गया है कि अगर आदेश के खिलाफ जाकर कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो वैधानिक कार्रवाई होगी।