आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त...कहा,'अगर मां-बाप दोनों IAS ऑफिसर हैं तो उनके बच्चों को कोटा क्यों चाहिए?'
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, अगर मां-बाप दोनों आईएएस ऑफिसर हैं तो उन बच्चों को आरक्षण का कोटा क्यों चाहिए? न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था।
Naresh Bhagoria
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