ग्वालियरमध्य प्रदेश

मानहानि का केस खारिज : पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया था केस

ग्वालियर। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मानहानि के केस में बरी हो गए हैं। ग्वालियर जिला कोर्ट ने दिग्विजय के खिलाफ दायर केस को खारिज कर दिया है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के वकील कोर्ट में केस की पैरवी करने तक नहीं पहुंचे।

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इस वजह से कोर्ट ने केस किया निरस्त

दरअसल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान मंत्री तोमर की तरफ से केस में पैरवी करने वकील ही नहीं पहुंचे। इस पर जिला कोर्ट ने कहा है कि परिवादी बिना कारण अनुपस्थित रहते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें ये केस आगे बढ़ाने में रुचि नहीं है। अतः परिवादी की अनुपस्थित में केस निरस्त किया जाता है।

10 करोड़ की मानहानि का केस दायर कराया था

बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने अक्टूबर 2020 में 10 करोड़ की मानहानि का केस दायर कराया था। दिग्विजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दावा किया था कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले मंत्री-विधायकों को 35-35 करोड़ मिले थे। दिग्विजय ने एक ग्राफिक्स के माध्यम से बिकने के आरोप लगाए थे।

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