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शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत: जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई, जवाब देने के लिए NCB ने मांगा समय

मुंबई। क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने आज सोमवार को सेशन कोर्ट के सामने एक बार फिर जमानत की अपील की। शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान की तरफ से एक नई जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनकी जमानत याचिका इस आधार पर दी गई है कि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में सलमान खान का पक्ष रखने वाले वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि अब इस केस की सुनवाई 13 अक्तूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में होगी। इधर NCB ने भी जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है।

कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

8 अक्टूबर को मुंबई की लोअर कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने का पावर उनके पास नहीं है। आरोपियों के वकीलों को सेशन कोर्ट जाना चाहिए। आर्यन को आर्थर रोड जेल में स्पेशल क्वॉरंटीन सेल में रखा गया।

शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ

शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा से लंबी पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में यह खुलासा हुआ है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और प्रतीक गाबा एक साथ आर्यन के बंगले मन्नत से गाड़ी से निकले थे। सभी एक साथ क्रूज पार्टी पहुंचे थे।

क्रूज पर छापेमारी

एनसीबी ने 2 अक्टूबर की देर रात आर्यन सहित 8 अन्य लोगों को मुंबई के एक क्रूज शिप से पकड़ा था। छापेमारी में एनसीबी ने कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए। जिसके बाद आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

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