
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार (2 सितंबर) को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा। कोर्ट ने सभी गवाहों की जांच होने तक कुमार को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया।
आरोपी “काफी प्रभावशाली” – SC
दरअसल, बिभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी “काफी प्रभावशाली” है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। उसने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है, तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
घटना 13 मई को हुई थी, इसके 3 दिन बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। जिसके बाद बिभव के खिलाफ 354 (छेड़छाड़), 323 (मारपीट), 506 (जान से मारने की धमकी), 509 (अभद्र कमेंट करने) के तहत मामला दर्ज किया गया। FIR में यह भी लिखा है कि, बिभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। इससे पहले गुरुवार (16 मई) देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है।
स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा, मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने (बिभव) मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेला। फिर उसने मुझ पर झपटा मारा और बेरहमी से पीटने लगा। मेरी शर्ट ऊपर खींच दी, मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट निकल गई। उसने मेरा सिर पकड़ कर टेबल पर मार दिया। इस हमले के बाद मैं सदमे में आ गई, मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी।
क्या है मामला ?
दरअसल, सोमवार (13 मई) को सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल आया था। जिसमें कॉलर ने कहा, ‘मैं अभी सीएम के घर पर हूं। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। कॉलर ने कहा- स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, दिल्ली CM हाउस में मेरे साथ मारपीट हुई है। मुझे अपने पीए बिभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। फोन कॉल के बाद मालीवाल सोमवार सुबह ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन भी पहुंची थीं, लेकिन तब उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी वहां पहुंची, लेकिन पुलिस सीएम हाउस के भीतर नहीं जा सकती।