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सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में गिरफ्तार लॉ इंटर्न को दी जमानत, जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान वीडियो बनाने के मामले में किया था गिरफ्तार

इंदौर। जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सोनू मंसूरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोनू मंसूरी द्वारा प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हुए होने की बात सामने आई थी। उस समय यह भी आरोप था कि वह इस प्रतिबंधित संगठन के लिए न्यायालय की कार्रवाई का वीडियो बना रही थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जहां आरोपी को जमानत दे दी गई।

क्या था मामला ?

28 जनवरी 2023 को इंदौर जिला न्यायालय में उस वक्त हंगामा मच गया था जब कुछ वकीलों ने एक लॉ इंटर्न को कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करते हुए देखा। यह महिला लॉ इंटर्न कोर्ट के दस्तावेजों के फोटोग्राफ भी ले रही थी। हंगामे के बाद पुलिस ने इस लॉ इंटर्न को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से वह जेल में है। इसके पास से बड़ी राशि भी मिली थी। आरोप है कि यह लॉ इंटर्न प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के लिए काम कर रही थी। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट ने इस लॉ इंटर्न को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से सोनू मंसूरी की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं ली गई। इस पर कोर्ट ने आरोपित सोनू मंसूरी को 5 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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