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सिवनी में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, सिया क्लीनिक सील और दिवम हार्ट-डायबिटीज सेंटर बंद कराया

सिवनी में स्वास्थ्य विभाग ने निजी चिकित्सा संस्थानों की जांच की। पंजीयन नहीं मिलने पर सिया क्लीनिक सील किया गया, दिवम हार्ट एवं डायबिटीज सेंटर बंद कराया गया और मानस नेत्रालय के संचालक को पंजीयन कराने की समझाइश दी गई।
सिवनी में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

सिवनी। जिले में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के पंजीयन तथा संचालन की वैधानिक स्थिति की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को सिवनी शहर में कार्रवाई की। जांच दल ने तीन चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर पंजीयन और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की। इस दौरान कटंगी रोड स्थित सिया क्लीनिक को सील किया गया, तिकोना पार्क के पास संचालित दिवम हार्ट एवं डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर को नोटिस जारी कर बंद कराया गया, जबकि बारापत्थर क्षेत्र के मानस नेत्रालय के संचालक को नियमानुसार पंजीयन कराने की समझाइश दी गई। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद निजी चिकित्सा संस्थानों के पंजीयन और उनके संचालन की वैधानिक स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विभाग का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्थानों के दस्तावेजों और चिकित्सकों की पात्रता की जांच की जा रही है।

सिया क्लीनिक में पंजीयन नहीं मिलने पर कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने कटंगी रोड पर संचालित सिया क्लीनिक का निरीक्षण किया। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान वहां उपचार कर रहे चिकित्सक के पास संबंधित पंजीयन नहीं पाया गया। क्लीनिक में एलोपैथिक पद्धति से उपचार किए जाने की जानकारी भी सामने आई।इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिया क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की। विभागीय जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा संस्थानों में उपचार निर्धारित नियमों और आवश्यक पंजीयन के अनुरूप ही किया जाए।

दिवम हार्ट एवं डायबिटीज सेंटर का पंजीयन समाप्त

जांच दल ने तिकोना पार्क के समीप संचालित दिवम हार्ट एवं डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर का भी निरीक्षण किया। विभागीय जांच में संस्थान के पंजीयन की वैधता समाप्त होने की बात सामने आई। यहां नागपुर के एक चिकित्सक के सेवाएं देने की जानकारी भी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर के संचालक को नोटिस जारी किया और वैध पंजीयन नहीं होने के कारण संस्थान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

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मानस नेत्रालय के संचालक को पंजीयन कराने की समझाइश

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बारापत्थर क्षेत्र में बबरिया रोड स्थित मानस नेत्रालय का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान संचालक के पास पंजीयन को छोड़कर अन्य दस्तावेज उपलब्ध पाए गए। इसके बाद टीम ने संचालक को नियमानुसार पंजीयन कराने की समझाइश दी। विभाग की ओर से निजी चिकित्सा संस्थानों के दस्तावेजों की जांच और नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है।

जिले में 21 अस्पताल और 75 क्लीनिक पंजीकृत

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में विभाग के अंतर्गत 21 अस्पताल और 75 क्लीनिक पंजीकृत हैं। वहीं विभाग के अंतर्गत तीन पैथोलॉजी लैब का पंजीयन होने की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही जिले में 100 से अधिक अपंजीकृत पैथोलॉजी लैब संचालित हो रही हैं। हालांकि, इनकी संख्या और वैधानिक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि के लिए विस्तृत विभागीय आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विभागीय जांच के दौरान निजी चिकित्सा संस्थानों के पंजीयन, संचालन संबंधी दस्तावेजों और चिकित्सकों की पात्रता की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है।

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आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: CMHO

सिवनी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे ने कहा कि निजी अस्पतालों और क्लीनिकों का संचालन लागू पंजीयन एवं संबंधित नियमों के अनुरूप होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार करने वाले चिकित्सकों की पात्रता, पंजीयन की वैधता और संस्थान के संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से की जा रही है। डॉ. दुबे के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

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