इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की दी मंजूरी, कहा- ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और रमजान के दौरान लाइटिंग की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मस्जिद कमेटी केवल बाहरी दीवारों की ही रंगाई-पुताई करवा सकती है, लेकिन ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर मस्जिद की पुताई का काम पूरा करें।
मस्जिद कमेटी ने क्यों दाखिल की थी याचिका?
मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने 25 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई की जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।- हिंदू पक्ष का विरोध : हिंदू पक्ष का तर्क था कि रंगाई-पुताई से कथित मंदिर के साक्ष्य मिट सकते हैं, इसलिए इसे रोका जाए।
- ASI की भूमिका : पहले ASI केवल मस्जिद की भीतरी दीवारों की पुताई की बात कर रहा था और बाहरी दीवारों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा था।












