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Agneepath Scheme : गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को दी सौगात, 10 फीसदी मिलेगा आरक्षण

देशभर में सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा ?

रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।

 

गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान

गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट दी गई। वहीं, अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 साल की छूट होगी।

24 जून से भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू

अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच शुक्रवार को भारत वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे खुशी हो रही है कि आयु सीमा (भर्ती के लिए) को संशोधित कर 23 वर्ष कर दिया गया है।

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