
इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में फरवरी 2021 एक मुंह बोले मामा ने ही अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म जैसा कृत्य कर दिया था। मामा ने अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट के समक्ष अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाते हुए यह स्वीकार किया था कि उसकी पत्नी ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने को कहा था। वहीं आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 2 वर्ष बाद आरोपी को आजीवन कारावास सहित 4 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया है। प्रकरण में पीड़ित बालिका को 2 लाख रुपए प्रथक से प्रतिकार राशि दिलवाने के भी आदेश दिए गए हैं।
बच्ची को अपने साथ लेकर गया था मामा
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि दिनांक 13 फरवरी 2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश (25) निवासी धार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। अभियोजन ने बताया कि फरवरी 2021 में फरियादी द्वारा एरोड्रम थाना क्षेत्र में यह रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनकी बेटी के साथ खेलने का कह कर लेकर गए उसके मुंह बोले मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
आरोपी पर लगाया 4 हजार का अर्थदंड
मामले में कोर्ट द्वारा पूरी जांच की गई और उसमें आरोपी मुंह वाले मामा को दोषी करार देते हुए धारा 376 सहित पासपोर्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 4 हजार रुपए के अर्थदंड सहित 2 लाख रुपए प्रथक से प्रतिकार राशि दिलाने के लिए आदेश दिए गए है।
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