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Pakistan Political Crisis : पाक चुनाव आयोग ने कहा- 3 महीने में चुनाव कराना संभव नहीं; सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई

पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज और नेशनल असेंबली भंग होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई में विपक्ष ने स्पीकर के प्रस्ताव भंग करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

‘3 महीने में चुनाव कराना असंभव’

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तीन महीने के अंदर चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हाल ही में हुए परिसीमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम छह महीने का समय चाहिए।

CJP ने बढ़ाई इमरान खान की मुश्किलें

चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बांदियाल (CJP) की एक टिप्पणी ने सोमवार को इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। CJP उमर अता बांदियाल ने कहा कि स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। ये बेंच मानती है कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं किया जा सकता।

NSA मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा

पाकिस्तान में राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) मोईद यूसुफ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूसुफ ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैं पद छोड़ रहा हूं और मैं काफी संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि NSA का ये ऑफिस एक प्रतिष्ठित संस्थान है, यहां पर एक बेहतरीन टीम काम करती है जो आगे भी पाकिस्तान को गर्व करने का मौका देती रहेगी।

IMF ने रोकी फंडिंग

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान में फंडिंग रोक दी है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद ही फिर से फंडिंग शुरू की जाएगी।

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