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दिल्ली में 1 नवंबर से 50% कर्मचारी करेंगे ‘Work From Home’, बदलेगी टाइमिंग, पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, जानें और क्या बदला

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से कई नियमों का ऐलान किया है। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। निर्माण गतिविधियों पर रोक, ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और पार्किंग शुल्क दोगुना करने की व्यवस्था भी लागू होगी। जानिए सभी नियम और उनकी तारीखें।
दिल्ली में 1 नवंबर से 50% कर्मचारी करेंगे ‘Work From Home’, बदलेगी टाइमिंग, पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, जानें और क्या बदला
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से कई नियमों का ऐलान किया है।

सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। नवंबर से सरकारी और निजी ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित रखने, पार्किंग शुल्क बढ़ाने और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने जैसे फैसले  लिए गए हैं। इन नियमों का असर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों से लेकर निर्माण कार्यों और निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों तक पर पड़ सकता है। सरकार की योजना के मुताबिक, कुछ निर्माण गतिविधियों पर नवंबर से ही रोक लग जाएगी, जबकि दिसंबर और जनवरी के दौरान पाबंदियां और सख्त होंगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कई व्यवस्थाएं लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, अलग-अलग प्रतिबंधों की तारीखें और अवधि अलग रखी गई हैं। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम का असर कब से होगा।

1 नवंबर से ऑफिस में 50% कर्मचारी, बाकी करेंगे घर से काम

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित रखने का फैसला किया गया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ऑफिस में 50% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इस व्यवस्था का मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। हालांकि, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था से किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और इसे किस तरह लागू किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। सरकार के इस फैसले से दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की दिनचर्या में बदलाव हो सकता है। निजी कंपनियों और सरकारी विभागों को भी कर्मचारियों की उपस्थिति के हिसाब से कामकाज की व्यवस्था करनी होगी।

टाइमिंग में भी होंगे चेंजेस, जानिए कब खुलेंगे ऑफिस

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑफिस के समय में भी बदलाव किया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग अलग-अलग रखी जाएगी। दिल्ली नगर निगम (MCD) के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार यानी GNCTD के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। ऑफिस की टाइमिंग अलग रखने का उद्देश्य सड़कों पर एक ही समय में वाहनों की भीड़ कम करना है। इससे सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन बदलावों का असर कर्मचारियों के आने-जाने के समय पर भी पड़ेगा। लोगों को अपने दफ्तर की नई टाइमिंग के हिसाब से यात्रा की योजना बनानी होगी।

नवंबर से धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक

दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी चिंता धूल और निर्माण गतिविधियों से जुड़ी रहती है। इसे देखते हुए सरकार ने धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसला किया है। आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसका मतलब है कि इस अवधि में ऐसे काम नहीं किए जा सकेंगे, जिनसे खुले में धूल उड़ने और प्रदूषण बढ़ने की आशंका हो। निर्माण से जुड़े लोगों और एजेंसियों को इन तारीखों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा, सरकार ने दिसंबर और जनवरी के दौरान निर्माण गतिविधियों पर और सख्त पाबंदी लगाने का फैसला किया है।

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दिसंबर से जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी रोक

सरकार के आदेश के अनुसार, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह अवधि सर्दियों के उस समय के आसपास है, जब दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो सकती है। ऐसे में निर्माण कार्यों को रोककर धूल और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस फैसले का असर निर्माण स्थलों, तोड़फोड़ के काम और उनसे जुड़े कारोबार पर पड़ सकता है। संबंधित लोगों को अपने काम की योजना प्रतिबंधों की तारीखों के अनुसार बनानी होगी। हालांकि, आदेश में किन गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और किन्हें किसी विशेष छूट के तहत अनुमति मिल सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

जानें किसको देना होगा दोगुना पार्किंग शुल्क

दिल्ली सरकार ने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का भी फैसला किया है। आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग जगहों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इस फैसले का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्किंग महंगी होने से कुछ लोग सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुन सकते हैं। इससे दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने और ट्रैफिक के दबाव को घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक असर लोगों की यात्रा संबंधी आदतों और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।

प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी

दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटना हर साल एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस बार सरकार ने सर्दियों की शुरुआत से पहले ही कई प्रतिबंधों और बदलावों की घोषणा की है। वर्क फ्रॉम होम, दफ्तरों की अलग-अलग टाइमिंग, निर्माण कार्यों पर रोक और पार्किंग शुल्क बढ़ाने जैसे कदमों के जरिए वाहनों और धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाएगी। इन नियमों का असर अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को नई टाइमिंग और उपस्थिति व्यवस्था के हिसाब से काम करना होगा। वहीं, निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को प्रतिबंधों की तारीखों का ध्यान रखना होगा। निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों को भी पार्किंग शुल्क में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। सरकार की ओर से घोषित ये व्यवस्थाएं 1 नवंबर 2026 से अलग-अलग तारीखों पर लागू होंगी। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपने काम, यात्रा और निर्माण गतिविधियों की योजना तय तारीखों के अनुसार बनाएं।

Dolly Wasvani
By Dolly Wasvani

डोली वासवानी | People’s Institute of Media Studies से BAMC Student। पत्रकारिता की दुनिया में नई शुरु...Read More

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