
मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बुधवार को शिवराज सरकार की याचिका पर हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे।
एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए : SC
कोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। इसके साथ ही अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
आरक्षण 50% से अधिक ना हो : SC
सुप्रीम कोर्ट ने 50% तक ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।
कांग्रेस के चुनाव रोकने के प्रयास नाकाम : भाजपा अध्यक्ष
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्याय का आभार माना। सीएम का संकल्प था कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा। सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर जो फैसला सुनाया है, वो स्वागत योग्य है। कांग्रेस ने इस चुनाव को रोकने का जो भी प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई जगह 27 से भी ज्यादा ओबीसी को आरक्षण मिलने की संभावना है।
हमारी मेहनत रंग लाई : गृह मंत्री
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार माना। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की जीत हुई। हमारी मेहनत रंग लाई। सीएम के नेतृत्व में हमने विधि विशेषज्ञों से मिलकर अपनी बात तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी।
कांग्रेस ने पाप किया : गृह मंत्री
गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया। वे ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव को रुकवाने के लिए कोर्ट में गए। हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए कोर्ट में गए, अंततः सत्य की जीत हुई अब हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं।