
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में दायर याचिकाओं का बुधवार को निराकरण कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि थ्री लेयर टेस्ट का पालन कराने के बाद ही मध्यप्रदेश में स्थानीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी!
थ्री लेयर टेस्ट रिपोर्ट के बाद पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि OBC आरक्षण के साथ ही वो पंचायत चुनाव करवाने के पक्ष में है। इसे लेकर विधानसभा में संकल्प भी पारित हो चुका है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अगले 4 से 5 महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं।
OBC आयोग की रिपोर्ट और सिफारिश!
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद OBC आयोग की रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर शिवराज सरकार द्वारा आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इससे पहले मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रदेश भर में OBC के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि पंचायत स्तर पर OBC उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। OBC वर्ग को पंचायत में आरक्षण देने के लिए थ्री लेयर टेस्ट करवाना होगा।
इस आधार पर होगा आरक्षण
थ्री लेयर टेस्ट के तहत ये तीन काम करने होते हैं। इन तीनों प्रतिवेदन के आधार पर आरक्षण तय होगा।
- राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया जा चुका है।
- OBC वर्ग के लोगों की गणना का काम भी चल रहा है। कलेक्टरों से OBC मतदाताओं की जानकारी पंचायतवार एकत्र कराई जा रही है।
- इसके आधार पर आयोग पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करके सरकार को प्रतिवेदन देगा।
क्या है थ्री लेयर टेस्ट ?
- राज्य में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए आयोग की स्थापना होती है।
- आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट किया जाता है।
- किसी भी मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि थ्री लेयर टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किए जाएं। सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि OBC आरक्षण के मामले में दूसरे सभी राज्य इस नियम का पालन करें।
पंचायत चुनाव संबंधी अध्यादेश निरस्त
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश वापस हो चुका है। इसलिए अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अब इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं होगी। अब थ्री लेयर टेस्ट के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव की अधिसूचना निरस्त कर दी थी।
शुक्रवार को बुलाई बैठक
OBC आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने शुक्रवार शाम को एक बैठक बुलाई है। जिसमें थ्री लेयर टेस्ट को लेकर राज्य सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इससे पहले थ्री लेयर टेस्ट को लेकर अन्य राज्य क्या फैसले ले रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं।