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Maharashtra Loudspeaker Row: मुंबई में अब बिना लाउडस्पीकर होगी सुबह की अजान, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लिया ये फैसला

महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है। दक्षिणी मुंबई के धर्मगुरुओं और ट्रस्टियों ने यह फैसला किया है कि, अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने सुन्नी बड़ी मस्जिद में बैठक के बाद एकमत से यह फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन

बुधवार देर रात साउथ मुंबई की करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के दी जाएगी। ‘सुन्नी बड़ी मस्जिद’ में हुई इस बैठक में भायखला के मदनपुरा, नागपाड़ा और अग्रीपाडा इलाके के मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए।

बैठक में तय किया गया कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन इलाकों में लाउडस्पीकर पर कोई अजान नहीं होगी। इसका पालन करते हुए मुंबई की मशहूर मिनारा मस्जिद में सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के दी गई।

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राज ठाकरे ने दी थी चेतावनी

दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 4 मई से मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे पर औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगा है, उनके खिलाफ औरंगाबाद में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी।

वहीं महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस विवाद को लेकर कहा था कि सरकार जल्द अजान से जुड़ी गाइडलाइंस लेकर आएगी।

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क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन?

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग ना किया जाए। हालांकि, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं। वहीं राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर रियायतें दे सकती है। किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकते हैं।

हालांकि, एक साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

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