भोपालमध्य प्रदेश

MP news : मप्र में बिजली महंगी करने वाली पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, फैसला मंगलवार को

मप्र विद्युत नियामक आयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 की ट्रू-अप याचिका पर सुनवाई करेगा

भोपाल। मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अगले वर्ष की बिजली दर में 3.02 फीसदी बढ़ाने से संबंधित सौंपी गई याचिका स्वीकार करने योग्य है या नहीं, इस पर मप्र विद्युत नियामक आयोग मंगलवार को सुनवाई (मोशन हियरिंग) करेगा। याचिका सुनवाई लायक होगी तो आयोग इसे स्वीकार करने के साथ ही जनसुनवाई की तारीख भी तय करेगा। इसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,100 करोड़ रुपए के वास्तविक घाटे से संबंधित ट्रू-अप याचिका पर ऑफलाइन जनसुनवाई होगी।

3.2 फीसदी रेट बढ़ाना चाहती हैं कंपनियां

मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने 30 नवंबर को मप्र विद्युत नियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिजली दर निर्धारण याचिका सौंप दी है। इसमें 1,500 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए बिजली 3.02 फीसदी महंगी करने की अनुमति मांगी गई है। प्रारंभिक आकलन में पाॅवर मैनेजमेंट कंपनी को 2023-24 के लिए कंपनी को 49,500 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि सारे प्रयास करने के बाद उसे केवल 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व ही मौजूदा दर से मिलना संभावित है। इस कमी को दूर करने के लिए कंपनी प्रबंधन ने औसत दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।

ट्रू-अप याचिका में 3,100 करोड़ का घाटा

सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 की ट्रू-अप याचिका में 3,100 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है। इस वित्तीय वर्ष में संभावित आय में करीब 600 करोड़ रुपए का अंतर आया था। इसके अलावा बिजली खरीद में 2,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए थे। इस 3,100 करोड़ की राशि की वसूली के लिए दो साल बाद की बिजली दर निर्धारण में जोड़ा जाना है।

दोनों याचिकाओं में अंतर

ट्रू-अप याचिका वास्तविक खर्च और बिजली दर निर्धारण याचिका अगले वर्ष के अनुमानित खर्च पर आधारित होती है। बिजली दर निर्धारण याचिका की प्रारंभिक सुनवाई (मोशन हियरिंग) में यह तय होता है, जो याचिका लगाई गई है, वह सुनवाई योग्य है या नहीं। इस सुनवाई में याचिका लगाने वाला पक्ष ही मौजूद रहता है, जबकि जनसुनवाई में आम जनता शामिल होती है।
– राजेंद्र अग्रवाल, बिजली मामलों के जानकार और अधिवक्ता

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