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बालाघाट: एरियर्स की राशि के भुगतान के बदले शिक्षक से रिश्वत लेते हुए लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी, वारासिवनी जिला बालाघाट में ही रिश्वत के नोट गिनते हुए लेखापाल वोमेंद्र कुमार रोकड़े पकड़ा गया
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एरियर्स की राशि के भुगतान के बदले शिक्षक से रिश्वत लेते हुए लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    बालाघाट।  शिक्षक की एरियर्स राशि के भुगतान के बदले 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखापाल को स्कूल आॅपिस में ही लोकायुक्त जबलपुर की पुलिस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 

    कायदी स्कूल के शिक्षक ने की थी रिश्वत की शिकायत

    लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में सहायक शिक्षक नरेंद्र कुमार डोहरे पिता स्व. सोमालाल डोहरे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी निवासी वार्ड नंबर-14 वारासिवनी, जिला बालाघाट ने लिखित शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि शिकायतकर्ता शिक्षक की वेतन विसंगति का जुलाई 2017 से  दिसंबर 2023 तक का एरियर 94085 रुपए बना था। इसमें से शिक्षक को 66557 रुपए का भुगतान पूर्व में मिल चुका है। बाकी 27528 रुपए एरियर की राशि को निकालने के ऐवज में आरोपी वोमेंद्र रोकड़े बाबू द्वारा 4000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत नही देने पर भुगतान की फाइल को लटकाए हुए है। 

    शिकायत का सत्यापन होने के बाद ट्रैप दल रवाना किया

    पुलिस अधीक्षक अंजू पटले ने रिश्वत मांगने की शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इसके बाद रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए ट्रैप दल बनाया गया, जिसमें निरीक्षक राहुल गजभिए, टीएलओ निरीक्षक जितेंद्र यादव के साथ  लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल था। 

    स्कूल के शिक्षक कक्ष में ही रिश्वत लेते पकड़ा गया

    लोकायुक्त पुलिस टीम ने बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कायदी, वारासिवनी (जिला बालाघाट) की घेराबंदी कर ली। इसके बाद स्कूल के शिक्षक कक्ष में जैसे ही शिक्षक नरेंद्र कुमार से 4 हजार रुपए की रिश्वत ली गई, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने आरोपी लेखापाल बाबू वोमेंद्र रोकड़े पिता स्व. चुन्नी लाल रोकड़े, उम्र-49 वर्ष, शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय कायदी वारासिवनी जिला बालाघाट, निवासी वार्ड नंबर-1, रेल्वे क्रासिंग बूढ़ी बालाघाट को रंगे हाथों धर दबोचा। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13 (1) इ, 13 (2) के अंतर्गत कार्यवाही की गई। 

    Vijay S. Gaur
    By Vijay S. Gaur

    विजय एस. गौर, पीपुल्स समाचार में रीजनल एडीटर हैं। साथ ही राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, खेती-किसानी,...Read More

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