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मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई कल, सभी मामले एक जगह ट्रांसफर करने की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (20 मार्च) को सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम और यूपी में दर्ज कुल 3 एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान क्या हुआ

CJI डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को खेड़ा की याचिका पर सुनवाई 20 मार्च तक स्थगित कर दी थी। दरअसल, उत्तर प्रदेश और असम की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से मामले पर सोमवार को सुनवाई करने का आग्रह किया था। जिसके बाद पीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की बात कही। इससे पहले, 27 फरवरी को न्यायालय ने खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि 17 मार्च तक बढ़ा दी थी।

असम और यूपी सरकार ने किया था विरोध

असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि, विपक्षी पार्टी अब भी अपने सोशल मीडिया खातों पर इसी ‘‘निचले स्तर” को कायम रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस याचिका को जुर्माना लगाते हुए खारिज करने का अनुरोध किया था। बता दें कि, खेड़ा के विरुद्ध यूपी के लखनऊ, वाराणसी और असम में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

क्या हैं खेड़ा पर आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में 17 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन के दौरान खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी।

रायपुर जा रहे विमान से उतार किया था गिरफ्तार

कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे कांग्रसे के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को प्लेन से उतार दिया गया था। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के सिलसिले में असम पुलिस के अनुरोध पर यह कार्रवाई की गई थी।

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