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इंदौर : पॉक्सो एक्ट में पहली बार युवती को सजा, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

इंदौर। जिला अदालत ने बुधवार को पॉक्सो एक्ट के तहत एक महिला को सजा सुनाई। यह पहला मौका है, जब किसी महिला को पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे के यौन शोषण के मामले में सजा सुनाई गई है। दोषी युवती की उम्र 19 वर्ष है। कोर्ट में यह साबित हुआ कि युवती एक बच्चे को घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई। वह उससे मजदूरी कराती थी। इसके साथ ही उसने कई बार बच्चे का यौन शोषण भी किया। युवती की वजह से बच्चा अपने परिवार से मिल नहीं पा रहा था।

पीड़ित बच्चे के परिवार ने इंदौर के बाणगंगा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और बच्चे को इंदौर लेकर आई। पुलिस ने महिला को आरोपी बनाते हुए उसे कोर्ट में पेश किया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी महिला को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला ?

जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 5 नवंबर 2018 को पीड़िता के माता-पिता ने बाणगंगा थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा खीर के लिए दूध लाने घर से निकला था। इस बीच कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्चे की काफी खोजबीन की गई। पता नहीं चलने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

पुलिस ने बच्चे की खोजबीन की तो उसका पता चला। बच्चे को बरामद करने के बाद पुलिस ने उससे पूरी जानकारी निकाली तो बच्चे ने बताया कि इलाके में घूम रही 19 वर्षीय एक युवती उसे खाने का सामान दिलाने के बहाने राजस्थान लेकर गई थी। जहां पर उससे टाइल्स की फैक्ट्री में काम भी करवाती थी। जांच में युवती द्वारा कई बार बच्चे के यौन शोषण की भी जानकारी मिली। बच्चे ने बताया कि जब वह परिवार से बात करवाने को कहना था तो युवती साफ मना कर देती थी।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

इधर, प्रकरण दर्ज होने के बाद बाणगंगा पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित इंदौर लाकर माता-पिता को सौंपा। वहीं 19 वर्षीय आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जहां पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश द्वारा 19 वर्षीय युवती को 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया। वहीं पीड़ित बालक को 50 हजार प्रति कर राशि दिलाए जाने की भी अनुशंसा की गई है।

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