इंदौरमध्य प्रदेश

इंदौर CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 लाख की रिश्वत मामले में 3 अफसरों को जेल

मध्यप्रदेश के इंदौर सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 9 लाख की रिश्वत मामले में असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और एक चार्टर्ड अकाउंट को 10 हजार के अर्थदंड के साथ सुनाई तीन साल की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार मिश्रा ने अहम फैसला सुनाया है।

जानें पूरा मामला

दरअसल, मामला 2009 का है। रोटोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग से जुड़ा केस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा के जरिए पैकेजिंग इकाई के संचालक से असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता ने 9 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। 20 फरवरी 2008 को इनकम टैक्स विभाग ने अधिकारी पंकज गुप्ता के घर छापेमार कार्रवाई कर 9 लाख की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही धमकी दी गई थी कि यदि रिश्वत नहीं मिली तो इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे, कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देंगे। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे।

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इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता, इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा को 3-3 साल की सजा हुई है। तीनों ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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