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दिल्ली महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों पर फंसीं मालीवाल, भ्रष्टाचार के आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली महिला आयोग (DCW)अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने का आदेश दिया है। मामला महिला अधिकार संस्था में आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने से जुड़ा है। आरोप है कि इसमें नियुक्ति के लिए मालीवाल ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाए।

मालीवाल बोलीं – देश में चोर मजे मारते हैं

उधर, इस मामले में स्वाती मालीवाल का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बिना किसी संदर्भ के लिखा- ईमानदारी से काम करने वालों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करती पड़ती है और चोर देश में मजे मारते हैं। लाखों केस संभाले, सैंकड़ों बच्चियों को तस्करी से बचाया, शराब- ड्रग माफिया पकड़वाए, गरीबों के साथ खड़ी हुई। बस यही मेरा गुनाह है। जब तक जिंदा हूं, लड़ती रहूंगी।

कोर्ट ने कहा- मिल रहे साजिश के संकेत

अदालत ने कहा कि DCW की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी मुकदमा चलाया जाए। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि डीसीडब्ल्यू द्वारा विभिन्न तारीखों पर आयोजित बैठकों के विवरण, जिसमें सभी 4 अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता थे, के अवलोकन ‘प्रथम दृष्टया इस संदेह की ओर इशारा करते हैं कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं, वह आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके कीं। न्यायाधीश ने कहा- ‘परिस्थितियां प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के बीच इस तरह की साजिश का संकेत देती हैं। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

भाजपा विधायक ने की थी शिकायत

डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार अभियुक्तों ने मिलीभगत कर साजिशन अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और आप कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिलाया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था।

 

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