ग्वालियरमध्य प्रदेश

हाईकोर्ट का आदेश : ग्वालियर-चंबल अंचल के 23 नर्सिंग कॉलेजों के रिकॉर्ड होंगे जब्त, सीलबंद लिफाफे में पेश करनी होगी जानकारी

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने ग्वालियर-चंबल अंचल के नर्सिंग कॉलेजों घोटाले पर सुनवाई कर अहम आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल अंचल के 23 नर्सिंग कॉलेजों का रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए है। वहीं जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एमआर फड़के की डिवीजन बेंच मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को करेगी।

रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में होंगे पेश

दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले पर सुनवाई जारी है। ग्वालियर-चंबल अंचल के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज को लेकर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी को निर्देश दिए हैं कि वे ग्वालियर-चंबल अंचल के 23 नर्सिंग कॉलेजों का सत्र 2019- 20 का रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करें।

दस्तावेजों पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

अतिरिक्त अधिवक्ता डॉ. एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि सुनवाई में मान्यता के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज में बदलाव किया गया है। किसी कॉलेज के लिए मान्यता के दस्तावेज अधूरे हैं तो किसी दस्तावेज की मूल कॉपी मौजूद नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के ग्वालियर-चंबल अंचल में मौजूद 23 कॉलेजों का मूल रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश जारी किया है।

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग को कहा कि सत्र 2019- 20 में दी गई मान्यता देते समय कौन-कौन से नियमों का पालन किया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर की सलाह पर रिकॉर्ड को जब्त कराने की जिम्मेदारी एएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए।

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि सत्र 2019-20 में अंचल की नर्सिंग कॉलेजों में एमएससी व पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में प्रवेश हुए थे। जिन विद्यार्थियों ने समय पर प्रवेश लिया, उनके दस्तावेज कॉलेजों ने मेडिकल विश्वविद्यालय दस्तावेज भेज दिए। जब इस सत्र की परीक्षा का समय आया तो कोविड-19 का संक्रमण आ गया। जनरल प्रमोशन के आधार पर पास किया गया। इसी बीच मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए लिंक खोली कि जो एनरोल हो चुके हैं। वह अपने दस्तावेजों की पूर्ति कर सकते हैं।

लिंक खुलने पर कॉलेजों ने नए विद्यार्थी जोड़ दिए। जिनकी सीटें खाली थी, उन्हें भर लिया। इन विद्यार्थी की जांच में कई गड़बड़ी मिली। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने बढ़े हुए विद्यार्थियों को एनरोल करने से मना कर दिया। 36 कॉलेजों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिनमें 23 नर्सिंग कॉलेजों का रिकॉर्ड जब्त किया जाएगा।

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इन कॉलेजों के रिकॉर्ड होंगे जब्त

  • चरक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • बीआईपीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • एमएलबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • प्रेस्टन कॉलेज, ग्वालियर।
  • जय मां भगवती नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर।
  • नागाजी नर्सिंग साइंस, ग्वालियर।
  • आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • रामकृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस रिसर्च, ग्वालियर।
  • सीएसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • केएस नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर।
  • अभिषेक नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर।
  • जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
  • दयाल नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर।
  • एडीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ,ग्वालियर।
  • आरएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ,ग्वालियर।
  • आरएलडी नरसिंह कॉलेज, भिंड।
  • अपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिंड।
  • सिद्धिविनायक पैरामेडिकल, दतिया।
  • कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल नर्सिंग, दतिया।
  • लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दतिया।
  • मीरा देवी कॉलेज, शिवपुरी।
  • मैट स्कूल ऑफ नर्सिंग, शिवपुरी।

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