भोपालमध्य प्रदेश

Mp news : नजूल की जमीनों के लिए अलग से नहीं लेनी होगी NOC, नगरीय निकायों में रखा जाएगा रिकॉर्ड

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मिलेगी निर्माण और लेआउट की अनुमतियां

भोपाल। प्रदेश में अब नजूल की जमीनों का अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं बनवाना पड़ेगा। राज्य शासन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार नजूल अधिकारी वार्षिक तौर पर नजूल की भूमियों की जानकारी नगरीय निकायों और टाउन  एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसी आधार पर संस्था या व्यक्ति को निर्माण अथवा लेआउट की अनुमतियां दी जाएंगी।

आवेदन प्रक्रिया आसान बनाने की कवायद

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग नीरज मंडलोई ने बताया कि जनता की सुविधा और आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यवस्था खत्म की गई है। यानी, किसी को अब नजूल विभाग जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के निर्देश पर नजूल नियमावली के तहत सभी जिला कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं। इसके बाद नगरीय निकायों को अब नजूल एनओसी की मांग नहीं करनी पड़ेगी।

दतिया ने बताए नियम, सरकार ने लागू किया

दरअसल, हाल ही में दतिया कलेक्टर कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि नजूल अधिकारी अथवा नजूल तहसीलदार अपने क्षेत्र में आने वाली सभी नजूल भूमि की अपडेट जानकारी संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को एक माह के भीतर उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद ये विभाग नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बाद नजूल अनापत्ति जारी करने की अलग से जरूरत नहीं होगी। यह भी आदेश दिया गया कि नजूल अनापत्ति के सभी प्रकरण राजस्व विभाग के पोर्टल आरसीएमएस में दर्ज किए जाएंगे।

इंदौर में CM शिवराज बोले- MP की धरती पर लव जिहाद का खेल नहीं चलने दूंगा, टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण कर समझाया पेसा एक्ट

क्या है नियम

कलेक्टर ने नियम विवरण में बताया है कि भूमि स्वामी अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में जमीन पर निर्माण करने के पहले स्थानीय निकाय तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अनुमतियां लेना होती हैं। यह भी प्रावधान है कि नजूल अधिकारी के द्वारा सभी नजूल भूमि की जानकारी नगरीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए प्रावधानों को देखते हुए नजूल अधिकारी अपने क्षेत्र की नजूल की जानकारी स्थानीय नगरीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को उपलब्ध कराएं।

धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं: गुजरात सरकार ने SC में दिया हलफनामा

संबंधित खबरें...

Back to top button