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Vice President Election 2022: मायावती का बड़ा ऐलान… NDA उम्मीदवार का समर्थन करेगी BSP, बताई वजह

राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी है। इसको लेकर एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है।

मायावती ने ट्वीट कर कही ये बात

मायावती ने बुधवार की सुबह एक के बाद एक ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि, सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति ना बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अन्ततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है।

उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि, बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेन्ट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं।

विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा है तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव लगाया है।

राष्ट्रपति चुनाव में किसका किया था समर्थन

इससे पहले मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार रहीं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। इसके बाद अब उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में ऐलान किया है।

धनखड़ के समर्थन में 20 दल

इस चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, माकपा, भाकपा, टीआरएस, सपा, राजद, जेएमएम सहित विपक्ष की करीब 17 पार्टियां अल्वा का समर्थन कर रही हैं। जबकि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ के समर्थन में भाजपा सहित 20 दल हैं।

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11 अगस्त को समाप्त हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल

देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इससे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में अब हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिक गई है।

संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

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कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव ?

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं और हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं।

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